ओडिशा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नतीजे हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के बाद घोषित किए जाएंगे

Update: 2023-03-30 09:18 GMT
कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने ओडिशा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है, गुरुवार को विश्वसनीय रिपोर्ट में कहा गया है.
उच्च न्यायालय ने ढेंकानाल, भद्रक, कोरापुट और कालाहांडी जिलों में कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है, जबकि राज्य में भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
गौरतलब है कि पुरी जिले में चल रही सिपाही भर्ती प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने भी दखल दिया था।
विष्णु मुंड और अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आदित्य कुमार महापात्र ने आदेश दिया कि, ओडिशा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परिणाम उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के बाद घोषित किए जाएंगे। याचिकाकर्ता की ओर से वकील राजीव रथ केस को हैंडल कर रहे हैं।
वहीं उड़ीसा हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वे जिला पुलिस चयन बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकते हैं. लेकिन हाईकोर्ट में रिट याचिका पर अंतिम फैसला आने के बाद इन सभी जिलों की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित किए जाएंगे, हाईकोर्ट ने निर्देश में स्पष्ट किया है.
प्रदेश के विभिन्न जिला पुलिस में 4790 आरक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है. याचिका में कहा गया था कि बोर्ड द्वारा तय किए गए पास मार्क्स अवैध थे। आवेदन में कहा गया है कि विज्ञापन में कट-ऑफ मार्क का उल्लेख नहीं किया गया था, रथ ने अपनी दलील में कहा।
इसके अलावा, जबकि होमगार्ड के लिए 10% आरक्षण है, भर्ती की प्रक्रिया में एससीएसटी आरक्षण अवैध है, जैसा कि याचिका में कहा गया है। इस मामले में और ब्योरे की प्रतीक्षा है।
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