ओडिशा भर में 3-दिवसीय चेकिंग के दौरान नशे में गाड़ी चलाने पर हो सकती है जेल
भुवनेश्वर: मानवीय लापरवाही के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार गुरुवार से पूरे ओडिशा में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सघन अभियान शुरू करेगी.
अपर आयुक्त, प्रवर्तन, परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गुरुवार से तीन दिनों तक शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जायेगा. उन्होंने बताया कि परिवहन अधिकारी पुलिस के सहयोग से शहर की प्रमुख सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपराह्न तीन बजे से आधी रात तक वाहन सवारों की जांच करेंगे।
अतिरिक्त आयुक्त ने चेतावनी दी है कि अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें जुर्माने के अलावा जेल की सजा भी हो सकती है। अधिसूचना में कहा गया है कि इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है।
ओडिशा पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2020 में 4,738 मौतों के मुकाबले 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 5,081 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 7.24% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2022 में जनवरी से सितंबर के दौरान सड़क हादसों में कुल 3,983 लोगों की जान गई है। पिछले वर्ष के नौ महीनों के दौरान मृत्यु का आंकड़ा 3,730 था।