भुवनेश्वर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कोर्ट-1 ने आज यहां वरिष्ठ सिग्नलिंग सेक्शन इंजीनियर और बहनागा ट्रेन त्रासदी के गिरफ्तार आरोपियों में से एक अरुण कुमार महंत की जमानत याचिका खारिज कर दी।
महंत ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दी थी. हालांकि, अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी, सूत्रों ने बताया कि आरोपी के पास अब अपनी जमानत के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय जाने का विकल्प है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि महंत को 2 जून को हुई ट्रेन दुर्घटना के सिलसिले में सोरो में सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) मुहम्मद अमीर खान और बालासोर में तकनीशियन पप्पू कुमार के साथ 7 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
तीनों को आईपीसी की धारा 304 और 201 और रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत गिरफ्तार किया गया।