ओडिशा में नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 25 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की जेल की सजा
परलाखेमुंडी: गजपति अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) के विशेष न्यायाधीश ने 2021 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के लिए बुधवार को एक 25 वर्षीय युवक को 20 साल की जेल की सजा सुनाई।
काशीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत के.सीतापुर गांव का एक बलागा किरण पीड़िता और अन्य लोगों के साथ 11 सितंबर, 2021 को गणेश पूजा के अवसर पर आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रदर्शन कर रहा था।
हालाँकि, बालागा कथित तौर पर लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया जब वह सिर्फ 10 साल की थी। लड़की के परिवार वालों द्वारा उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
आज मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर बलागा को दोषी ठहराया और 20 साल कैद की सजा सुनाई.