असम ने पूरक आवेदन दाखिल करने को कहा

पिछले साल 22 नवंबर को मुकरोह फायरिंग की घटना की जांच कर रहे न्यायमूर्ति टी. वैफेई के नेतृत्व वाले न्यायिक जांच आयोग ने असम सरकार को पहले के पूरक के लिए एक और आवेदन दायर करने के लिए 30 मई तक का समय दिया है।

Update: 2023-05-26 03:14 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पिछले साल 22 नवंबर को मुकरोह फायरिंग की घटना की जांच कर रहे न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) टी. वैफेई के नेतृत्व वाले न्यायिक जांच आयोग ने असम सरकार को पहले के पूरक के लिए एक और आवेदन दायर करने के लिए 30 मई तक का समय दिया है। उनके द्वारा दायर आवेदन।

आयोग ने गुरुवार को मेघालय राज्य के लिए पेश वकील अमर्त्य शरण और यूथिका पल्लवी की सहायता से ए. पांडे, एएजी, असम की ओर से वकील डी. गोगोई, असम राज्य और टीएल के वकील को सुना। ई. बरेह के साथ जिरवा, मुकरोह के ग्रामीणों के वकील।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि असम राज्य के वकील 30 मई को या उससे पहले इस तरह का आवेदन दाखिल करेंगे और उसी दिन अन्य पक्षों के विद्वान वकील को अग्रिम प्रतियां प्रस्तुत करेंगे।
मेघालय राज्य और मुकरोह के ग्रामीण 6 जून या उससे पहले अपना-अपना जवाब दाखिल करेंगे।
अगली बैठक आठ जून को होगी।
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