ज्ञानवापी मामले पर आया फैसला, हिन्दु पक्ष की अर्जी को कोर्ट ने किया स्वीकार
वाराणसी, उत्तरप्रदेश : ज्ञानवापी श्रृगांर गौरी मस्जिद मामले पर आज वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनााया है. कोर्ट ने हिन्दु पक्ष की अर्जी को स्वीकार किया है. वहीं अंजुम इस्लामिया कमिटी के द्वारा दी गई अर्जी को खारिज कर दिया गया है, साथ ही उन्होंने कहा इस मामले पर आगामी 22 सितंबर को कोर्ट दुबारा से सुनवाई करेगी. फैसले के बाद याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्या ने कहा है कि हिन्दु पक्ष की जीत हुई है. यह फैसलाआगामी ज्ञानवापी मंदिर का आधार है. मै सभी हिन्दु भाई-बहनों से शांति बनाए रखने की अपील करता हुं.
बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं न्यायाधीश ए के विश्वेश ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इस मामले में पिछले महीने 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। पांच महिलाओं ने कथित तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रतिदिन पूजा अर्चना करने की मंजूरी संबंधी याचिका अदालत में दाखिल की थी। निचली अदालत के आदेश पर मई में ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था।