ठाणे, राकांपा नेता जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) और उनके समर्थकों ने फिल्म के प्रदर्शन को रोकने और एक दर्शक की पिटाई के मामले में ठाणे कोर्ट (Thane Court)में सुनवाई पूरी हो गई है। ठाणे कोर्ट ने आव्हाड को 14 दिन की न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई है। ठाणे के विवियाना मॉल में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म 'हर हर महादेव' के प्रदर्शन को रोकने के लिए जितेंद्र आव्हाड और उनके समर्थकों द्वारा एक दर्शक से मारपीट का मामला सामने आया था। इसके बाद ठाणे के वर्तक नगर पुलिस ने जितेंद्र आव्हाड समेत 11 लोगों को अरेस्ट गिरफ़्तार किया था। आज उन्हें ठाणे सेशंस कोर्ट में हाजिर किया गया।
आज कोर्ट में जितेंद्र आव्हाड के वकील ने दलील दी कि आव्हाड की गिरफ्तारी अवैध है। उन्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस पर दबाव डाला गया। जितेंद्र आव्हाड ने आरोप लगाया कि उन्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस को 'चाणक्य' ने बार-बार फोन किया। जब ठाणे के सत्र न्यायालय में आव्हाड को लाया गया तो अपने रिश्तेदारों से बात करते हुए उन्होंने यह आरोप लगाया। आव्हाड के वकील प्रशांत कदम ने दलील दी कि उनके खिलाफ लगाई गई धारा 11 गलत है। साथ ही ठाणे जिले में धारा 7 नहीं लगाई जाती है। इसके बावजूद आव्हाड के खिलाफ यह धारा लगाई गई। 72 घंटे पहले सूचना देने के नियम का भी पालन नहीं किया गया। लेकिन सरकारी वकील का कहना है मारपीट मामले में आव्हाड आरोपी हैं। उनसे पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी दी जाए। सभी दलिले सुनने के बाद ठाणे कोर्ट ने उन्हे 14 दिन की न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई है।
Source : Uni India