मुंबई की अदालत ने एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की हाउस अरेस्ट के लिए रिलीज़ मेमो जारी किया

Update: 2022-11-19 10:38 GMT
पीटीआई
मुंबई, 19 नवंबर
एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले के एक आरोपी गौतम नवलखा के शनिवार को नवी मुंबई की तलोजा जेल से बाहर आने की संभावना है, क्योंकि यहां एक विशेष अदालत ने उनकी महीने भर की नजरबंदी की सुविधा के लिए रिलीज मेमो जारी किया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने शनिवार दोपहर करीब सवा दो बजे रिलीज मेमो जारी किया।
शुक्रवार दोपहर को, सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए के आवेदन को खारिज कर दिया था और आदेश दिया था कि नवलखा को 24 घंटे में "बिना असफल" नजरबंद कर दिया जाए।
जांच एजेंसी ने शनिवार को कार्यकर्ता की रिहाई की औपचारिकताओं को पूरा करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट यहां विशेष अदालत को सौंपी, जिसके बाद अदालत ने रिलीज मेमो जारी किया, जिसे बाद में जेल अधिकारियों और नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त को भेज दिया जाएगा।
जेल से रिहा होने के बाद नवलखा को नवी मुंबई में उनके हाउस अरेस्ट के लिए चुने गए परिसर में ले जाया जाएगा.
कई बीमारियों से पीड़ित होने का दावा करने वाले 70 वर्षीय कार्यकर्ता 2017-18 के मामले में अप्रैल 2020 से जेल में हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को नवलखा को कुछ शर्तों के साथ एक महीने के लिए नजरबंद करने की इजाजत दी थी और कहा था कि उसका आदेश 48 घंटे के भीतर लागू किया जाए।
हालांकि, एनआईए ने इस हफ्ते की शुरुआत में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि नवलखा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरे से जुड़े एक मामले में चार्जशीट किए गए आरोपी होने के नाते, किसी भी अतिरिक्त छूट के लायक नहीं हैं।
हालांकि, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता को नजरबंद करने के अपने 10 नवंबर के आदेश पर आगे बढ़ गया।
नवलखा के खिलाफ मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित 'एल्गार परिषद' सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है, जिसके बारे में पुलिस ने दावा किया कि अगले दिन पश्चिमी महाराष्ट्र शहर के बाहरी इलाके कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़क गई।
पुणे पुलिस के मुताबिक, प्रतिबंधित नक्सली समूहों से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था।
जिस मामले में एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों को आरोपी बनाया गया है, उसे बाद में एनआईए को सौंप दिया गया था।
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