महाराष्ट्र : ठाणे जिले की एक अदालत ने 2016 में झगड़े के बाद एक व्यक्ति को इमारत की दूसरी मंजिल से धकेल कर मार डालने के मामले में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कल्याण के सत्र न्यायाधीश एस बी काचरे ने शनिवार को पारित आदेश में आरोपी जनार्दन हरिराम वर्मा उर्फ चौधरी पर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजक ने अदालत को बताया कि पीड़ित विनोद कुमार चौधरी, जो तब 37 वर्ष का था, कल्याण क्षेत्र के आदिवली गांव में एक इमारत में एक डेवलपर के कार्यालय में जाता था, जहां एक बार में काम करने वाली महिला का घर भी दूसरी तरफ स्थित था। पीड़िता ने महिला से दोस्ती की और उसके साथ संबंध बना लिया।
डेवलपर के कार्यालय में काम करने वाले आरोपी को यह पसंद नहीं आया और उसने महिला से उस व्यक्ति के साथ संबंध खत्म करने को कहा। 22 जुलाई 2016 को जब पीड़िता महिला के घर आई तो आरोपी भी वहां आ गया और दोनों ने शराब पी जिसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी ने बाद में पीड़िता को इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित घर की बालकनी से धक्का देकर मार डाला। आरोपी के खिलाफ 302 (हत्या) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ मामला साबित करने के लिए महिला समेत 10 गवाहों का परीक्षण कराया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने सभी संदेहों से परे अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों को साबित कर दिया है जिन्हें दोषी ठहराए जाने और सजा दिए जाने की जरूरत है।