High Court ने कोरेगांव-भीमा में शौर्य दिवस मनाने की अनुमति दी

Update: 2024-12-14 09:12 GMT

Maharashtraहाराष्ट्र: हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को 1 जनवरी को कोरेगांव-भीमा की लड़ाई की सालगिरह पर मनाए जाने वाले कार्यक्रम की व्यवस्था करने और ऐतिहासिक विजय स्तंभ पर श्रद्धांजलि देने आने वाले डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के अनुयायियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति दी है। हर साल की तरह इस साल भी राज्य सरकार ने अनुमति के लिए पुणे जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति श्रीराम मोदक की एकल पीठ ने याचिका का संज्ञान लिया और राज्य सरकार को विजयस्तंभ के विवादित स्थल में प्रवेश की अनुमति दी। इसके अनुसार, सरकार को 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक कार्यक्रम की तैयारी करने की अनुमति होगी।

अदालत ने यह भी कहा कि आम जनता को 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से 5 जनवरी की मध्यरात्रि तक यहां प्रवेश की अनुमति होगी। छह साल पहले, 2018 में कोरेगांव-भीमा में दंगे भड़कने के बाद इस स्थल को विवादित घोषित कर दिया गया था। दंगों के बाद शौर्य दिवस पर विजय स्तंभ स्थल पर अदालत की अनुमति के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दायर करती है। उसके बाद कोर्ट एक निश्चित अवधि के लिए साइट पर प्रवेश की अनुमति देता है।

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