मराठी में साइनबोर्ड नहीं दिखाने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करेगी बीएमसी
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) शहर भर में मराठी साइनबोर्ड नहीं लगाने वाले दुकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकता है। बीएमसी ने अपने आदेश में कहा कि डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले नगर निकाय अक्टूबर से सात दिन का नोटिस जारी करेगा।इसके अलावा लगभग 60 निरीक्षक प्रतिदिन कम से कम 50 दुकानों और प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे। यानी एक दिन में करीब 3,000 दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि जो लोग कानून का पालन नहीं करेंगे उन्हें सात दिन का नोटिस मिलेगा और उसके बाद नगर निकाय कार्रवाई करेगा।
हालाँकि, कुछ दिनों पहले समीक्षा करने के बाद, नागरिक निकाय ने पाया कि रिपोर्ट के अनुसार, 50 प्रतिशत दुकानों ने अभी तक आवश्यक परिवर्तन नहीं किए हैं। यह पता चला है कि महाराष्ट्र के अन्य शहरों और जिलों ने कानून लागू करना शुरू कर दिया है, लेकिन बीएमसी ने अभी भी बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की है। महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान, (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2022 में संशोधन के अनुसार, राज्य की सभी दुकानों को देवनागरी लिपि में मराठी साइनबोर्ड प्रदर्शित करना होगा। दुकान के प्रति कर्मचारी 2,000 रुपये जुर्माना होगा।