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इंदौर। आयकर के स्थायी खाता संख्या (पैन) के बिना बैंक किसी भी तरह का करंट या लोन खाता नहीं खोल सकेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बिना पैन नंबर दोनों तरह के खाते नहीं खोलने का निर्देश बैंकों को दिया है। बैंकों ने भी इस पर अमल करते हुए तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। फर्जी कंपनियां और फर्म बनाकर आयकर चोरी रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
सीबीडीटी ने बीते दिनों एक सर्कुलर जारी कर सभी बैंकों को इस बारे में निर्देश दिए थे। अभी तक बैंकों में खाता खोलने के लिए पैन उपलब्ध करवाने का नियम तो था लेकिन यदि कोई व्यक्ति खुद को आयकरदाता श्रेणी से बाहर बताता तो वह बिना पैन के भी खाता खोल सकता था। बैंक ऐसे व्यक्ति को फार्म 60 और 61 उपलब्ध करवाते थे। फार्म 60 और 61 के प्रारूप में जानकारी उपलब्ध करवाकर वह खाता खुलवा सकता था। सीबीडीटी के ताजा निर्देशों के बाद इन दोनों फार्मों से बिना पैन खाता खोलने देने पर रोक लग गई है।