रायसेन। नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले को न्यायाधीश ने बीस वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। जिला न्यायालय की मीडिया प्रभारी किरण नंदकिशोर ने बताया कि न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोपित आजाद सहरिया आत्मज पप्पू सहरिया वर्ष 26 वर्ष निवासी ग्राम कुदवई थाना रायसेन को नाबालिग के साथ बलात्कार करने के आरोप में दोषसिद्ध पाए जाने पर भादसं की धारा 363, 366, 376तए,बी, 376त2,एन एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 एम, ध 6, 5 एल,6 के अंतर्गत आरोपित को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकरण में राज्य की ओर से भारती गेडाम विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की है।
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है किए अभियोक्त्री के पिता द्वारा थाना कोतवाली रायसेन में गुमशुदगी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई गई कि दिनांक 22- 4-2020 की रात्रि 11 बजे वह तथा उसकी पत्नी व लड़की खाना खाकर सो गए थे। अगले दिन सुबह 6 बजे उठे तो देखा कि अभियोक्त्री आयु 11 वर्ष घर पर नहीं थी। अभियोक्त्री की आसपास रिश्तेदारों में तलाश की, किंतु उसका कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि आरोपित उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। जिसके आधार पर थाना कोतवाली रायसेन में आरोपित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।