भोपाल। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर कार्रवाई का दौर जारी है। अनूपपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिया मीणा ने पंचायत चुनाव में अनुपस्थित रहने और कार्यो में लापरवाही बरतने पर 4 शासकीय कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिया मीणा ने कार्य में लापरवाही को अनुशासनहीनता मानते हुए 4 कर्मचारियों प्राथमिक शाला रैगाड़िया टोला के प्राथमिक शिक्षक शिवकुमार सिंह मरावी, शा. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेनीबारी के प्रशिक्षण अधिकारी कमल प्रसाद बैगा, शाउमावि कोठी के सहायत वर्ग 3 रवि प्रकाश गुप्ता, प्रा.शाला कातुरदोना के प्राथमिक शिक्षक भगतलाल बैगा को निलंबित किया गया हैं।
निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उज्जैन में 15 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। यह निर्णय मध्य प्रदेश नगर पालिका संविदा अनुबंध तथा सेवा की शर्तें सेवा नियम 2021 के प्रभावशाली हो जाने के कारण लिया गया है। दिनांक 28 जून 2022 को आयुक्त नगर पालिका निगम उज्जैन के कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 355 (पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर नहीं है) में लिखा है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका संविदा अनुबंध तथा सेवा की शर्तें सेवा नियम 2021 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी संविदा कर्मचारी की सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।
ऐसे सभी कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक हो गई है। नवंबर 2021 से सेवाएं स्वता समाप्त मानी जाएंगी। छतरपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जीआर ने जनपद पंचायत बिजावर की ग्राम पंचायत कुपी के सचिव अखिलेश कुमार चन्द्रपुरिया को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया लापरवाही बरतने पर म.प्र. पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1999 के तहत की गई है। निलंबन की कार्रवाई करते हुए उनका मुख्यालय सीईओ जनपद पंचायत गौरिहार किया है।