2 साल पहले कुल्हाड़ी मारकर की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Update: 2022-06-28 14:15 GMT

शाजापुर। कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। छटवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिलकुमार नामदेव शाजापुर द्वारा आरोपी लालूगिरी गोस्वामी पिता सिद्धनाथ गिरी उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम चौंसला कुल्मी को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवान कारावास तथा दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि 07 अक्टूंबर 2020 को सुबह जब फरियादी अपने घर के बाहर खड़ा था तभी 8.30 बजे गांव का लालूगिरी कुल्हाड़ी लेकर उसके घर के सामने से निकलकर जंगल तरफ जा रहा था और धर्मेन्द्र पाटीदार कुल्मी जंगल तरफ से कच्चे पगडण्डी आम रास्ते से घर आ रहा था।
इस दौरान फरियादी के घर से थोड़ी दूर पर जगदीश पाटीदार के खेत के पास दोनों आमने-सामने मिले तो आरोपी लालूगिरी ने मंदिर के पास ट्रैक्टर खड़ा करने की बात पर धर्मेन्द्र के साथ गाली-गलौच शुरू कर दी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना देखकर फरियादी राजेश मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक आरोपी कुल्हाड़ी सहित जंगल की ओर भाग गया।
फरियादी राजेश पाटीदार की रिपोर्ट पर थाना बैरछा द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। घटना बाले दिन ही घायल धर्मेन्द्र को राजश्री अपोलो अस्पताल इन्दौर में उसके परिवार वाले लेकर गए जहां पर डॉक्टर द्वारा घायल धर्मेन्द्र को मृत घोषित किया गया। थाना बैरछा पुलिस के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी रमेश सोलंकी द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।
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