लातवियाई महिला की हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास की सजा

Update: 2022-12-06 07:33 GMT
तिरुवनंतपुरम, (आईएएनएस)| राजधानी की एक अधिनस्थ अदालत ने मंगलवार को एक लातवियाई महिला की हत्या के मामले में दो युवकों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। महिला अप्रैल 2018 में पर्यटक के रूप में यहां आई थी। अदालत ने पिछले सप्ताह उमेश और उदयन को दोषी घोषित किया था। अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा देने के साथ ही दोनों को 1.65 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया, जिसे पीड़िता की बहन को सौंपा जाएगा।
महिला व उसका साथी एंड्रयू और बहन इल्जी 14 मार्च, 2018 को तिरुवनंतपुरम के बाहरी इलाके में एक सुविधा केंद्र में आयुर्वेदिक उपचार के लिए पहुंचे थे।
उसे आखिरी बार कोवलम के लिए एक ऑटो-रिक्शा किराए पर लेते देखा गया था।
महिला के लापता होने की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की तो 20 अप्रैल, 2018 को कोवलम पर्यटन स्थल के पास एक दलदली इलाके में उसका सड़ा-गला शव मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटने की बात सामने आई।
जांच के बाद पुलिस ने दो स्थानीय युवकों उमेश और उदयन को गिरफ्तार किया। वे अवैध रूप से गाइड के रूप में काम कर रहे थे।
मृतका की बहन आईजी ने मुकदमें की ऑनलाइन पैरवी की।
फैसला सुनने के बाद आईजी ने पुलिस समेत उन सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त किया जिन्होंने न्याय पाने में उसकी मदद की।
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