HC ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज के वीसी की नियुक्ति रद्द की
केके विजयन और डॉ सदासिवन द्वारा दायर याचिका पर दिया।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज (KUFOS) के कुलपति डॉक्टर रिजी जॉन की नियुक्ति रद्द कर दी है.
इसके साथ ही नियुक्ति की तिथि से अवधि शून्य हो जाएगी।
डॉ रिजी जॉन को 23 जनवरी, 2021 को KUFOS के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था।
हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगाने की सरकार की याचिका को स्वीकार नहीं किया।
हाईकोर्ट ने चांसलर को नई सर्च कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि कुलपति की नियुक्ति को यूजीसी के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने डॉ केके विजयन और डॉ सदासिवन द्वारा दायर याचिका पर दिया।