कोच्चि: सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (VACB) ने कोच्चि में चेलवन्नूर झील के पास 3.7 सेंट पुरम्बोक भूमि पर कथित रूप से अतिक्रमण करने के लिए अभिनेता जयसूर्या और तीन अन्य के खिलाफ मुवत्तुपुझा सतर्कता न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया है। मंगलवार को दाखिल आरोपपत्र में जयसूर्या के अलावा सेवानिवृत्त कोच्चि निगम की सहायक कार्यकारी अभियंता गिरिजा देवी, भवन निरीक्षक रामचंद्रन नायर और निजी वास्तुकार जॉर्ज को आरोपी बनाया गया है.
जयसूर्या ने 2007 में चेलवन्नूर झील के किनारे 11.425 सेंट खरीदा और एक घर बनाया। हालांकि, यह पाया गया कि खरीदी गई भूमि के अलावा, झील के पास पूर्वी हिस्से में 3.7 सेंट पूरम्बोक भूमि का भी अधिग्रहण किया गया था। पुरम्बोक भूमि में एक परिसर की दीवार का निर्माण किया गया था। एक नाव घाट भी अवैध रूप से बनाया गया था।
अतिक्रमण के बारे में पता चलने के बाद, कलामासेरी के मूल निवासी गिरीश बाबू ने 2013 में कोच्चि निगम में शिकायत की। उसी वर्ष, जयसूर्या ने कोच्चि में सड़कों पर गड्ढों को लेकर हंगामा किया। उन्होंने सड़क पर बने गड्ढों को भी भरवा दिया जिससे निगम से विवाद हो गया। 2014 में, निगम ने जयसूर्या को अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने और हटाने के लिए नोटिस जारी किया। हालांकि अभिनेता ने एक विशेष न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई।