अभिनेत्री हमला मामला: क्राइम ब्रांच ने लगाया दिलीप पर जमानत शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप; HC ने जारी किया नोटिस
उसके दोस्त सरथ की आरोपमुक्त करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को केरल पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दायर अपील पर मलयालम अभिनेता दिलीप को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी।
दिलीप 2017 के एक्ट्रेस असॉल्ट केस में आठवें आरोपी हैं, जिन पर अब केरल क्राइम ब्रांच द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप है।
इससे पहले 28 जून को निचली अदालत ने अभिनेता दिलीप को दी गई जमानत को रद्द करने की अभियोजन पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था।
यह मामला एक अभिनेत्री से संबंधित है, जिसने मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया था और 17 फरवरी, 2017 की रात को पुरुषों के एक समूह द्वारा कथित तौर पर उसका कार के अंदर अपहरण और छेड़छाड़ की गई थी।
28 अक्टूबर को, एर्नाकुलम में प्रधान सत्र न्यायालय ने 2017 अभिनेत्री हमला मामले की जांच रिपोर्ट में सबूत नष्ट करने के अपराध से दिलीप और उसके दोस्त सरथ की आरोपमुक्त करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।