सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने येदियुरप्पा और अन्य के खिलाफ शिकायत बहाल करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर निजी शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया।
पीठ ने कहा, "जहां तक याचिकाकर्ता का सवाल है, कार्यवाही पर रोक लगाई जाएगी।"
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 7 सितंबर को येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक निजी शिकायत को बहाल किया था। शिकायतकर्ता ने उन पर सरकारी ठेके देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था।
सत्र अदालत ने पहले येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी थी क्योंकि तत्कालीन राज्यपाल ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।
सामाजिक कार्यकर्ता टी जे अब्राहम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों ने बैंगलोर विकास प्राधिकरण (बीडीए) अनुबंध देने के बदले में रामलिंगम कंस्ट्रक्शन कंपनी और अन्य मुखौटा कंपनियों से रिश्वत ली थी।
न्यूज़ क्रेडिट :- आर. पब्लिक . कॉम