बीबीएमपी चुनाव के लिए और समय चाहिए, कर्नाटक सरकार ने एचसी से कहा

Update: 2022-11-30 14:16 GMT
कर्नाटक सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसे बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) के चुनाव कराने के लिए और समय चाहिए। अपर महाधिवक्ता ध्यान चिन्नप्पा ने बुधवार को उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ को सूचित किया कि न्यायमूर्ति भक्तवत्सला समिति से पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में जानकारी मांगी गयी है. आयोग ने ब्योरा देने के लिए समय मांगा है। इसलिए इसके लिए तीन माह का समय दिया जाए। हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को राज्य सरकार की 3 अगस्त की आरक्षण सूची को रद्द कर दिया था और 30 नवंबर तक एक नई सूची तैयार करने का आदेश दिया था। इसने राज्य चुनाव आयोग को 31 दिसंबर से पहले नागरिक निकाय के चुनाव कराने का भी निर्देश दिया था।
इस साल की शुरुआत में मई में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और याचिकाकर्ता सुरेश महाजन के बीच मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था कि देश में लंबित सभी स्थानीय निकायों के चुनाव बिना किसी देरी के कराए जाएं। इसके परिणामस्वरूप कर्नाटक एसईसी ने चुनाव के बारे में लंबित मामले को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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