बिना परमिटवाली बसों का भी रोड टैक्स और अर्थदंड माफ हो
झारखंड बस ओनर्स एसोसएिशन ने राज्य सरकार से बिना परमिटवाली बसों का भी लॉकडाउन के समय अपरिचालित अवधि का रोड टैक्स माफी और अर्थदंड से मुक्त रखने की मांग की है
Ranchi : झारखंड बस ओनर्स एसोसएिशन ने राज्य सरकार से बिना परमिटवाली बसों का भी लॉकडाउन के समय अपरिचालित अवधि का रोड टैक्स माफी और अर्थदंड से मुक्त रखने की मांग की है. संघ की ओर से परिवहन सचिव झारखंड को ज्ञापन भी सौंपा गया है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने विगत 15 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की है और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान अपरिचालित बसों की कर माफी और अर्थदंड से मुक्त किया है. लेकिन यह अधिसूचना सिर्फ परमिटवाली बसों के लिए लागू की गयी है.
वहीं, बिना परमिट वाली बसों को इससे बाहर रखा गया है. ऐसे में सरकार का यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 15 से प्रदत सभी के लिए किसी विधि के समक्ष समता के अधिकार व समान अधिकार के नियमों का हनन है. वहीं, झारखंड मोटर वाहन करारोपण नियमावली 2001 की मूलभावना और आशय के विपरीत है.
उन्होंने कहा कि संघ की ओर से पूर्व में भी कई बार राज्य सरकार से सभी परमिट बसों के अलावा बिना परमिटवाली बसों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा अवधि में रोड टैक्स की माफी और अर्थदंड से मुक्त करने की मांग की थी, लेकिन सरकार की उक्त अधिसूचना इसके विपरीत है.