अक्टूबर 2019 के बाद से परमिट रूट नहीं मिलने वाले वाहनों का रोड टैक्स माफ करेगी सरकार

झारखंड में वाहन परिचालन करने से जुड़े लोगों के लिए राहत की खबर है

Update: 2022-07-13 18:10 GMT

Ranchi : झारखंड में वाहन परिचालन करने से जुड़े लोगों के लिए राहत की खबर है. हेमंत सोरेन सरकार ने वाहन मालिकों का रोड टैक्स माफ करने का आदेश जारी कर दिया है. इस बाबत परिवहन चंपई सोरेन ने कहा है कि कोरोना काल में हमारी सरकार ने प्रयोग में नहीं लाये गये व्यावसायिक वाहनों तथा स्कूल बसों को रोड टैक्स में राहत दी थी. अब राज्य में रजिस्टर्ड सभी अपरिचालित (नहीं चलने वाले) वाहनों के मार्ग कर (रोड टैक्स) पर लगे दंड शुल्क (पेनल्टी) को माफ किया जा रहा है. विभागीय मंत्री के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने एक आम सूचना जारी की है. रोड टैक्स माफ करने की प्रक्रिया आगामी 15 जुलाई से 14 अगस्त तक की जाएगी. विभाग ने सूचना जारी कर बताया है कि किन वाहनों का रोड टैक्स माफ किया जाएगा. इसके लिए बुधवार को संयुक्त परिवहन आयुक्त के कार्यालय में पदाधिकारियों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया.

प्रक्रिया के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन करना होगा
विभाग ने बताया है कि कोरोना काल के दोनों फेज में लगे लॉकडाउन के दौरान नहीं चलने वाली स्कूल बसों को कर से छूट दी जाएगी. इसके अलावा राज्य गठन के बाद रजिस्टर्ड लाइसेंस व्यावसायिक वाहनों, 17 अक्टूबर 2019 के पश्चात राज्य में रजिस्टर्ड वैसी बसों जिसका परमिट आज तक जारी नहीं हुआ है, के रोड टैक्स पर लगे पेनाल्टी और 11 नवंबर 2000 के बाद रजिस्टर्ड राज्य सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों के पेनाल्टी माफ किये जाएंगे. विभागीय आदेश में कहा गया है कि पेनाल्टी माफ कराने के लिए प्रभावित वाहन मालिकों को विभाग के ऑफिशियल वेबसाईट https://spermit.jharkhand.gov.in/no_use_vehicle.aspx पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन करना होगा.


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