अक्टूबर 2019 के बाद से परमिट रूट नहीं मिलने वाले वाहनों का रोड टैक्स माफ करेगी सरकार
झारखंड में वाहन परिचालन करने से जुड़े लोगों के लिए राहत की खबर है
Ranchi : झारखंड में वाहन परिचालन करने से जुड़े लोगों के लिए राहत की खबर है. हेमंत सोरेन सरकार ने वाहन मालिकों का रोड टैक्स माफ करने का आदेश जारी कर दिया है. इस बाबत परिवहन चंपई सोरेन ने कहा है कि कोरोना काल में हमारी सरकार ने प्रयोग में नहीं लाये गये व्यावसायिक वाहनों तथा स्कूल बसों को रोड टैक्स में राहत दी थी. अब राज्य में रजिस्टर्ड सभी अपरिचालित (नहीं चलने वाले) वाहनों के मार्ग कर (रोड टैक्स) पर लगे दंड शुल्क (पेनल्टी) को माफ किया जा रहा है. विभागीय मंत्री के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने एक आम सूचना जारी की है. रोड टैक्स माफ करने की प्रक्रिया आगामी 15 जुलाई से 14 अगस्त तक की जाएगी. विभाग ने सूचना जारी कर बताया है कि किन वाहनों का रोड टैक्स माफ किया जाएगा. इसके लिए बुधवार को संयुक्त परिवहन आयुक्त के कार्यालय में पदाधिकारियों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया.