जमशेदपुर: नेशनल लोक अदालत में 28,190 मामले का निष्पादन
नेशनल लोक अदालत में 28,190 मामले का निष्पादन
Jamshedpur : नालसा और झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर की ओर से व्यवहार न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में 28,190 मामले का निष्पादन किया गया. इस दौरान 29 करोड़ 45 लाख 67 हजार 479 रूपये की राजस्व भी प्राप्त हुआ. इसके पहले इसका उदघाटन किया गया. मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा, विशिष्ठ अतिथियों में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अमितेश लाल, स्टेट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लाला अजित राय अंबष्ट, डालसा के सचिव नितीश निलेश सांगा आदि मौजूद थे.
त्वरित समाधान और समय की भी बचत
थि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि नेशनल लोक अदालत में अपने मामले का त्वरित समाधान पाकर समय और पैसा दोनों की बचत कर सकते हैं. स्टेट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश शुक्ल ने कहा कि समझौता कर मामले का निष्पादन करना एक बेहतर मंच है. नालसा, झालसा व डालसा समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने में मददगार साबित हुई है.
जमशेदपुर में 15 और घाटशिला में लगे थे तीन बेंच
नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले का समाधान के लिए कुल जमशेदपुर में 15 बेंच और घाटशिला में 3 बेंचो का गठन किया गया था. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नीतीश निलेश सांगा ने बताया कि सुलह योग्य सभी प्रकृति के मामलों का नेशनल लोक अदालत में निपटारा किया गया.
इन मामलों का हुआ निष्मुपादन
ख्य रूप से वन अधिनियम, बिजली अधिनियम, मापतौल अधिनियम, उत्पाद अधिनियम, बैंक ऋण, चेक बाउंस, श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मोटरयान दुर्घटना मुआवजा, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वाद, खान अधिनियम, पारिवारिक वाद, सुलह योग्य आपराधिक और दीवानी मामले आदि के केस शामिल है. नेशनल लोक अदालत में कुल 28 हजार एक सौ 90 मामलों का समाधान किया गया. इसमें कोर्ट केस 8,845 शामिल है. 29 करोड़ 45 लाख 67 हजार 4 सौ 79 रूपये की राजस्व प्राप्ति हुई है. निष्पादन वाद संख्या 211/ 2019 ( गौतम गीरी वनाम टाटा स्टील ) जो कि श्री चन्द्र भानू कुमार अपर मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी सह सिविल जज 1 के कोर्ट मे लम्बीत था. पूर्व मे गौतम गीरी की ओर से उसके बरखास्ती के आदेश के विरूद्ध माननीय श्रम नयायालय मे केस किया गया था. इसमें श्रम न्यायालय ने बरखास्ती के आदेश को निरस्त करते हुए गौतम गीरी को पुनः वापस लेने तथा 50% बैक वेज देने का निर्देश दिया था. उसी आदेश के निष्पादन के लिये केस अपर मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी सह सिविल जज 1, जमशेदपुर के यहां स्थानांतरित हुआ था. दोनों पक्षों ने समझौता किया. 51 लाख रूपये का चेक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय अनील कुमार मिश्रा ने पक्षकार को दिया .
उदघाटन के पूर्व निकली तिरंगा झांकी
आजादी की अमृत महोत्सव पर व्यवहार न्यायालय परिसर मे नेशनल लोक अदालत के उदघाटन के पूर्व जिला जज अनील कुमार मिश्रा के नेतृत्व में तिरंगा झांकी भी निकाली गयी, इसमें व्यवहार न्यायालय के सारे न्यायाधीश सहीत कोर्ट स्टाफ और पीएलवी भी शामिल हुये थे.
by Lagatar News