हाईकोर्ट ने राज्य में प्रमोशन पर लगायी रोक, जानें पूरा मामला

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में फ़िलहाल सभी विभागों के अधिकारियों को दिये जाने वाले किसी भी तरह के प्रमोशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है

Update: 2022-08-04 08:27 GMT

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में फ़िलहाल सभी विभागों के अधिकारियों को दिये जाने वाले किसी भी तरह के प्रमोशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में सरकार ने प्रमोशन पर रोक का आदेश जारी किया था. जिसके बाद जनवरी 2022 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि प्रमोशन पर लगी रोक हटाई जाये. हाईकोर्ट ने यह आदेश WPS-1390/2021 मामले में दिया था. उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि सभी विभागों में सक्षम अधिकारियों को प्रोन्नति दी जाये. 

18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
इसी क्रम में 23-6-2022 को DGP ने आदेश जारी किया कि ASI को SI में प्रमोट किया जाएगा. इसमें यह प्रावधान किया गया कि ST-SC कैडर, जेनरल क़ेटेगरी में भी प्रमोशन का लाभ ले सकते हैं. जिसके बाद प्रार्थी श्रीकांत दुबे एवं अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राजभाषा विभाग के सचिव और DGP के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने DGP और राजभाषा के सचिव से जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ. एस एन पाठक की बेंच में हुई. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट में बहस की. अब इस मामले में अदालत 18 अगस्त को सुनवाई करेगा.

by Lagatar News

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