खासमहल की जमीन पर चल रहा कुंडू बैंक्वेट हॉल, बीडी सिंह ने घेर ली दो बीघा जमीन और सैकड़ों एकड़ में बसी हैं बस्तियां

खासमहल भूमि के नवीकरण के लिए जमशेदपुर अंचल द्वारा किया जा रहा सर्वे कार्य अंतिम चरण में है

Update: 2022-07-18 11:28 GMT

Jamshedpur : खासमहल भूमि के नवीकरण के लिए जमशेदपुर अंचल द्वारा किया जा रहा सर्वे कार्य अंतिम चरण में है. जानकारी के अनुसार लगभग 250 आवास और भूखंडों की लीज खत्म है. अंचलकर्मियों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग आधे लीजधारियों ने अवैध रूप से प्लॉट को बेच दिया है. लेकिन खुद अतिक्रमण करके रह रहे हैं. इन अतिक्रमणकारियों को हटाना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी. खुद को लीजधारी बतानेवाले अतिक्रमणकारी इन प्लॉटों पर चार-चार मंजिला पक्के मकान बना कर अवैध तरीके से रह रहे हैं. हाईकोर्ट के आदेश के बाद सर्वे का काम शुरू हुआ है, लेकिन तब तक सैकड़ों एकड़ जमीन पर बस्तियां बस चुकी हैं. खासमहल जमशेदपुर में अंचल कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से बस्ती बस गयी है. इसके अलावा बीडी सिंह नामक व्यक्ति ने 2 बीघा जमीन पर अवैध रूप से बाउंड्रीवाल कर कब्जा कर रखा है. लगभग आधा दर्जन अतिक्रमणकारियों ने लीज की आवासीय जमीन पर मार्केट कंपलेक्स बना दिया गया है. इनमें भीतर के हिस्से में रेंट पर लोग रहते हैं और बाहर के हिस्से में दुकाने और कारोबार चल रहा है. समीर कुंडू ने तो खासमहाल हाता मुख्य सड़क के किनारे मैरिज हॉल खोल रखा है. जबकि यह सारे प्लॉट आवासीय लीज प्रकृति के हैंं. गौरतलब है कि खासमहल जमीन की खाता संख्या 445 है और यहां लगभग 350 प्लॉट सरकारी आंकड़ों में दर्ज हैं. खासमहल की जमीन से अतिक्रमण हटाना और फर्जी लीजधारियों को हटाना सरकार और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है.

क्या है लीज नवीकरण की शर्तों में
खासमहल लीज नवीकरण नीति के अनुसार भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य की 2 प्रतिशत राशि लगान के रूप में देनी पड़ती है तथा लगान की 10 गुना राशि सलामी के रूप में जमा करनी है. व्यावसायिक प्रयोजन के लिए भूमि के अद्यतन बाजार मूल्य की 5 प्रतिशत राशि लगान एवं लगान की 10 गुना राशि सलामी के रूप में भुगतान करनी है. नियमानुसार लगान पर सेस देय नहीं है. प्रावधान के अनुसार सलामी एवं 30 वर्षों का लगान एकमुश्त देने का प्रावधान है. खासमहल भूमि के लीज नवीकरण मामले लंबित होने के कारण सरकार को राजस्व की भारी हानि हो रही है. लीज नवीकरण शर्तों में यह भी लिखित है कि अगर लीज धारी ने किसी लीज शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, तो प्रत्येक 30 वर्ष की अवधि पूरी होने पर लीज नवीकरण के समय लीज भूमि के अद्धतन बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत नवीकरण सलामी तथा भूमि के अद्यतन बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत वार्षिक लगान देना होगा. इसी तरह खासमहाल भूमि के व्यावसायिक प्रयोजन हेतु लीज नवीकरण में लीजधारी द्वारा अगर उल्लंघन नहीं किया गया है, तो प्रत्येक 30 वर्ष की अवधि पूरी होने पर लीज नवीकरण के समय बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत नवीकरण सलामी एवं अद्यतन बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत वार्षिक लगान देना होगा. अंचल कार्यालय के अनुसार जिन लीजधारियों का लीज नवीकरण 30 वर्षों से भी अधिक अवधि से लंबित है तथा जिन लोगों ने समय पर आवेदन जमा नहीं किया है, उन मामलों में भी दर की गणना एवं भुगतान उपरोक्त आधार पर ही किया जाएगा तथा बकाया लगान की राशि पर 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा.

Similar News

-->