चम्बा। मनोहर हत्याकांड के बाद बिगड़े हालातों के मद्देनजर उपमंडल सलूणी में लागू धारा-144 को अब हटा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। हालांकि उपमंडल में पुलिस की ओर से कानून व सुरक्षा के बंदोबस्त यथावत रहेंगे। जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एसपी से चर्चा के बाद उपमंडल में हालात सामान्य होने के बाद धारा-144 के प्रावधानों को हटा दिया गया है। मनोहर हत्याकांड के बाद उपमंडल में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके चलते जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने 15 जून को 7 दिन के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए थे। जारी आदेशों के तहत उपमंडल सलूणी में 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने, किसी भी प्रकार की बैठक, जुलूस, रैली व धरने-प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में इलाके में हालातों की समीक्षा के बाद 15 जून को जारी किए गए आदेशों की निरंतरता में इसकी अवधि बढ़ाई गई। अब इसे हटा दिया है। उधर, एसपी चम्बा अभिषेक यादव ने बताया कि जिला दंडाधिकारी की ओर से सलूणी उपमंडल में लागू धारा-144 को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इलाके में पुलिस की ओर से कानून व सुरक्षा व्यवस्था को किए गए प्रबंध यथावत रहेंगे। हिमालयन जागृति मंच ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल, मुख्यमंत्री व हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेजा। इसमें मंच के अध्यक्ष ठाकुर एसएस चौहान ने कहा कि मनोहर हत्याकांड से हिमाचल जनमानस समेत प्रवासी हिमाचल समुदाय अत्यंत व्यथित व आक्रोशित है। मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रतिदिन सुनवाई की जाए और न्यायालय में इस केस में फैसला होने की अधिकतम अवधि 4 महीने सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले से संबंधित ठोस एवं पर्याप्त सबूत व तथ्यों सहित तथा पक्के गवाह न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए सरकार की ओर से पूरी गंभीरता के साथ मजबूत पैरवी की जाए, ताकि अपराधी किसी भी संदेह का लाभ लेते हुए न्यायालय की सजा से बच न सकें।