मंडी। विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने सोमवीर उर्फ सोनू पुत्र उमेध सिंह निवासी ककरौला सैक्टर 16बी द्वारिका नई दिल्ली को चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 6 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 60 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो इस स्थिति में अदालत ने दोषी को 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास को भुगतने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 18 फरवरी, 2014 को अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाना बल्ह अपनी पुलिस टीम के साथ गोहर से बग्गी के मध्य लवान गलू में नाकाबंदी पर मौजूद थे। इसी दौरान एक व्यक्ति पैदल गोहर की तरफ से बग्गी की तरफ जा रहा था।
उक्त व्यक्ति पुलिस नाके के पास पहुंचा तो पुलिस को देखकर वह एकदम पीछे की तरफ मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा। उसके इस तरह के व्यवहार से उस पर शक होने पर उसको पुलिस ने थोड़ी दूरी पर पकड़ लिया। पूछताछ उसने अपना नाम सोमवीर उर्फ सोनू पुत्र उमेध सिंह निवासी ककरौला सैक्टर 16बी द्वारिका नई दिल्ली बताया। शक के आधार पर उसके पास बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 620 ग्राम चरस बरामद हुई, जिस पर सोमवीर के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह जिला मंडी में अभियोग दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाना बल्ह ने अमल में लाई और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया गया था। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम द्वारा अमल में लाई गई और अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से संबंधित 7 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे।