NCFSE पर नियामक आयोग ने लगाया 34 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है मामला

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Update: 2022-12-01 09:19 GMT
शिमला। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) कोर्स करवाने के मामले में हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने एनसीएफएसई ग्रुप ऑफ इंटरनैशनल पर 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही हिमाचल में चल रहे एनटीटी संस्थानों की जांच करने के आदेश भी दिए हैं। नियामक आयोग की जांच में सामने आया है कि एनसीएफएसई ग्रुप ऑफ इंटरनैशनल ने नैशनल काऊंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) से मान्यता नहीं ली थी। इस ग्रुप ने हिमाचल में 17 में से 8 एनटीटी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) साइन किया था और मान्यता दी है।
ऐसे में नियामक आयोग ने मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। इस मामले की सुनवाई बीते मंगलवार को हुई थी और सुनवाई के बाद आयोग ने इस मामले को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को नियामक आयोग ने मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया। इसके तहत नियामक आयोग ने एनसीएफएसई ग्रुप ऑफ इंटरनैशनल पर 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग को हिमाचल में चल रहे एनटीटी संस्थानों की जांच करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग को संबंधित ग्रुप पर कानूनी कार्रवाई अमल लाने के आदेश भी दिए।
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