हमीरपुर: आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) कार्यक्रम के अन्तर्गत आजादी का जश्न मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा (Har Ghar Tiranga Campaign in Himachal) है. आम-जन मानस अपने घर पर तिरंगा फहराने की तैयारी में है. सरकार की तरफ से विभिन्न माध्यमों से यह तिरंगा उपलब्ध करवाया जा रहा है. घर पर तिरंगा फहराते वक्त फ्लैग कोड का पालन अनिवार्य है. इस रिपोर्ट में ईटीवी भारत आपको फ्लैग कोड के संशोधित नियमों से रूबरू करवाएगा..
इसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में इस अभियान के तहत तिरंगे का मान सम्मान बरकरार रखते हुए सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से अनूठी पहल की (Har Ghar Tiranga Campaign in Hamirpur) है. जिले में महोत्सव के बीच लोगों को तिरंगे के फ्लैग कोड के बारे में जागरूक किया जाएगा. जिले में सरकारी और निजी स्कूलों में तिरंगे के मान सम्मान के बारे में जागरूक करने के निर्देश बाकायदा शिक्षा विभाग को जारी किए गए हैं. इन निर्देशों के साथ संशोधित फ्लैग कोड भी विभाग और स्कूल प्रबंधकों के साथ साझा किया गया है. इस कोड में वह तमाम जानकारी साझा की गई जिसे तिरंगा झंडा फहराने के वक्त अमल में लाया जाना अनिवार्य है.
राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनी रही इसका ध्यान रखा जाना जरूरी है. यदि तिरंगे को कुछ नुकसान पहुंच जाता है तो कौन से कदम उठाए जाने है इसके बारे विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा. हमीरपुर जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के सभी नागरिकों द्वारा 13 से 15 अगस्त तक अपने-अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, जो कि देश के लिए गर्व का पल होगा. देश की आन-बान शान और गौरव का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज लोगों में देश भक्ति की भावना पैदा करता है. तिरंगा अभियान के अन्तर्गत सभी नागरिकों को तिरंगे झंडे से जुड़े हुए नियमों के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है.
फ्लैग कोड 2002 के नियमों में संशोधन, इन नियमों का पालन जरूरी: उपायुक्त हमीरपुर देबश्वेता बनिक ने बताया कि राष्ट्रीय झंडे को फहराने से संबंधित कुछ नियम होते हैं. फ्लैग कोड 2002 के कुछ नियमों में संशोधन किया गया है. इन नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है. अब आम लोग, निजी संगठन या संस्थान राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात दोनों समय फहरा सकते हैं. राष्ट्रीय ध्वज हाथ से या मशीन से बने कॉटन/पॉलीस्टरवुड/स्लीक खादी का होना चाहिए. राष्ट्रीय ध्वज फटा या मैला नहीं होना चाहिए. राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सम्मानपूर्ण स्थान देना चाहिए.झंडा फहराते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि झंडा जमीन, पगडंडी और पानी के संपर्क में न आए. झंडे पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए. आम नागरिकों को अपने वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अनुमति नहीं है केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व राज्यपाल के अतिरिक्त संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वाहनों पर ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति होगी. झंडा फट जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से पूरी तरह जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि झंडे की गरिमा बनी रहे. राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े इन नियमों का ध्यान रखना अति आवश्यक है.
विद्यार्थियों को फ्लैग कोड के नियमों के बारे में करें जागरूक: स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत देश के कोने-कोने में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और जनसमुदाय को राष्ट्रीय झंडे को फहराने से संबधित नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है. उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि विद्यार्थियों के बीच देश भक्ति की भावना पैदा करने के लिए जिला हमीरपुर में सभी शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जागरूक किया जा रहा है.उपायुक्त ने कहा कि तिरंगा झंडा फहराने के लिए सभी भारतीय नागरिकों को फ्लैग कोड के नियमों की जानकारी होना (Mandatory to follow flag code in Hamirpur) और इन नियमों का पालन करना आवश्यक है. उपायुक्त ने सभी सरकारी-गैर सरकारी, स्कूलों और कॉलेज के मुखियों से कहा है कि वे छात्रों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के फ्लैग कोड के नियमों के बारे में बताएं.