शिमला। कांगड़ा जिला की न्यूगल नदी के किनारे कूड़ा डालने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। अदालत ने मुख्य सचिव समेत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डीसी कांगड़ा, नगर निगम पालमपुर और एसडीएम पालमपुर को नोटिस जारी कर जवाबतलब किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 31 मई को निर्धारित की गई है। एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है।
खबर में उजागर किया गया है कि नगर निगम पालमपुर की ओर से न्यूगल नदी के किनारे कूड़ा डाला जा रहा है। बताया गया है कि पूर्व मंत्री रविंदर सिंह रवि की अध्यक्षता वाले एक स्थानीय एनजीओ धौलाधार सेवा समिति ने नगर निगम पालमपुर की ओर से न्यूगल नदी के तट पर कचरा डंप करने पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया।
खबर में बताया गया है कि न्यूगल नदी के तट पर कचरे की डंपिंग से न केवल पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है बल्कि इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रदूषण भी हुआ है। कचरे से उठ रही दुर्गंध ने भी लोगों को परेशान किया है। यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। कचरे ने नदी के पीने के पानी को गंभीर रूप से प्रदूषित कर दिया है।