JBT टेट परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे बीएड डिग्रीधारक, हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Update: 2022-11-25 10:56 GMT
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारकों को JBT टेट परीक्षा के लिए पात्र करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस वीरेंदर सिंह की बैंच ने प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। यह रोक याचिकाकर्ता मोहित ठाकुर द्वारा हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान लगाई गई। बोर्ड की अधिसूचना में बीएड डिग्री धारकों को भी JBT टेट परीक्षा के लिए पात्र किया गया था।
गौरतलब है कि कोर्ट ने JBT भर्तियों से ही जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया था कि NCTE की अधिसूचना के अनुसार JBT पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन किया जाना जरूरी है। अदालत के इस फैसले से JBT पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे।
बाद में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका में पारित आदेशों के तहत इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद बीएड डिग्री धारक फिर से इन पदों के लिए अयोग्य हो गए थे। याचिककर्ता ने आरोप लगाया है कि NCTE की जिस अधिसूचना के तहत बीएड डिग्री धारकों JBT टेट के लिए पात्र किया गया है, उसे राजस्थान हाईकोर्ट भी रद्द कर चुका है।
हिमाचल हाईकोर्ट में भी पुनर्विचार याचिका लंबित है। NCTE की 28 जून 2018 की अधिसूचना की वैधता सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। ऐसे में बीएड धारकों को JBT टेट के लिए पात्र करने का निर्णय सरासर गलत है। मामले पर सुनवाई 15 दिसम्बर को निर्धारित की गई है।
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