चरस रखने के दोषी को 8 वर्ष का कठोर कारावास

Update: 2023-05-24 08:30 GMT
मंडी। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश स्पैशल जज सुंदरनगर ने मंगलवार को दोषी शेर सिंह पुत्र देवी सिंह गांव डुंगी पलेट डाकघर गलोट तहसील नालागढ़ जिला सोलन को 8 वर्ष का कठोर कारावास और 50000 रुपए जुर्माना की सजा धारा 20 एनडीपीएस अधिनियम में सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने का कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। उपजिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 14 जनवरी, 2014 को सहायक उपनिरीक्षक त्रिलोक चंद पुलिस टीम के साथ नाकबंदी के दौरान नरेश चौक पर मंडी की तरफ से आ रही कार एक मारुति कार (सीएच 01बी-1236) को जांच के लिए रोका तो ड्राइवर सीट के नीचे रखे कैरी बैग बरामद 850 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर आरोपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन बीएसएल कालोनी सुंदरनगर में मामला दर्ज किया गया। तफ्तीश पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया गया। 11 गवाहों के बयान दर्ज करने के उपरांत तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पैशल जज सुंदरनगर की अदालत ने आरोपी शेर सिंह को उक्त सजा सुनाई।
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