कमरे में घुसकर महिला की लज्जा भंग करने के दोषी को 2 वर्ष का कठोर कारावास
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चम्बा। न्यायिक दंडाधिकारी तीसा उमेश वर्मा की अदालत ने कमरे में घुसकर महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश करने के आरोपी दीप कुमार उर्फ बिट्टू पुत्र लेखराज निवासी गांव बौंदेड़ी तहसील चुराह जिला चम्बा को दोषी करार देते हुए आई.पी.सी. धारा 354 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और पांच हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना अदा करने की सूरत में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
इसके अलावा अदालत ने दीप कुमार उर्फ बिट्टू को आई.पी.सी. की धारा 452 के तहत सात माह के कठोर कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना तथा आई.पी.सी. 342 के तहत भी तीन माह की सजा का फैसला सुनाया है। बड़ी बात यह है कि अदालत ने इस मामले को मात्र तीन महीने में ही सुलझा लिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी तीसा मनोज राणा ने की।