करनाल में ट्रिपल मर्डर केस: कोर्ट ने 8 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

करनाल में ट्रिपल मर्डर केस

Update: 2022-07-07 09:43 GMT

करनाल: 6 साल पहले 2016 में हुए ट्रिपल मर्डर मामले (triple murder case in karnal) में जिला कोर्ट ने 8 दोषियों उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं 4 आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया. गौरतलब है कि करनाल में ट्रिपल मर्डर की वारदात को ब्रह्मानंद चौक के पास 8 दिसंबर 2016 को अंजाम दिया गया था. फॉर्च्यूनर कार में सवार 3 जिगरी दोस्तों को पुरानी रंजिश के चलते नामी बदमाश कप्तान ने मौत के घाट उतार दिया था.

बदमाश कप्तान ने अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर तीनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया था. मरने वाले तीनों युवाओं का नाम राजेश, गुलाब और नरेश था. पुलिस ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था. पिछले 6 साल से जिला कोर्ट में ये मामला चल रहा था. जिसमें बुधवार को कोर्ट ने फैसला (verdict in karnal triple murder) सुनाया.


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