हरियाणा न्यूज: दिव्यांगों को पदोन्नतियों में भी मिलेगा आरक्षण का लाभ
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चंडीगढ़। हरियाणा में अब दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों और अफसरों को पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इससे पहले मानव संसाधन विभाग ने विगत 25 मार्च को दिव्यांगों के लिए पदोन्नतियों में तीन प्रतिशत आरक्षण लागू करने के निर्देश दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी 19 अप्रैल 2017 से पदोन्नतियों में दिव्यांगों को चार प्रतिशत आरक्षण देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी सरकारी महकमों, बोर्ड-निगमों और सरकारी संस्थानों में सीधी भर्ती के मामलों में दिव्यागों को चार प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान पहले से है। अब ग्रुप ए, बी, सी, डी श्रेणी में पदोन्नति के मामलों में भी दिव्यांगों को एक प्रतिशत अधिक आरक्षण दिया जाएगा।
आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकार ने दिव्यांगों की पांच श्रेणियां निर्धारित कर रखी हैं। नेत्रहीनता व लो विजन होने पर एक प्रतिशत, मूक एवं बधिरों को एक प्रतिशत, चलने में असमर्थ, मंदबुद्धि, तेजाब पीड़ितों, कुष्ठरोग पीड़ित, बौनों को एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। स्वलीनता, कम बुद्धि वाले, मानसिक रोगी और कम याददाश्त वाले और विभिन्न तरह के दिव्यांगों को आधा-आधा प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
वाहन मालिकों को लौटाया जाएगा कोरोना काल में वाहन कर पर लगा जुर्माना
हरियाणा में कोरोना के चलते एक अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक मोटर वाहन कर के भुगतान में छूट दी गई थी। जिन वाहन मालिकों ने इस अवधि के लिए देरी से भुगतान किया था, उनका जुर्माना वापस किया जाएगा।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण वाहन मालिक इस छूट का लाभ नहीं उठा सके थे। इसलिए मोटर वाहन कर के विलंबित भुगतान के कारण होने वाले जुर्माने से छूट दी है। मोटर वाहन कर के विलंबित भुगतान के कारण लगे जुर्माने में छूट प्राप्त करने के लिए सभी वाहन मालिक डीटीओ-सह-सचिव आरटीए कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।