विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण देगी सरकार

Update: 2023-07-25 10:28 GMT
जींद: हरियाणा सरकार विधवा अथवा तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी। महिला विकास निगम द्वारा निगम के प्रवक्ता ने आज बताया कि राज्य में विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरसम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।
निगम महिलाओं को विभिन्न कार्यों जिसमें बुटीक, सिलाई, कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला, आचार इकाइयां/खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि का कार्य शुरू करने के लिये ऋण प्रदान कर रहा है। इन कार्यों के लिए महिलाओं को ऋण देने से पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे अपने कारोबार को बेहतर ढंग से शुरू कर सकें। इस ऋण योजना के तहत जिन विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तथा आयु 18 से 55 वर्ष है वे इसकी पात्र होंगी।
प्रवक्ता केे अनुसार योजना के तहत जिले में 60 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ऋण की कुल राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष 90 प्रतिशत राशि बैंक के माध्यम से दी जाएगी। योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी जो अधिकतम 50,000 रुपये है।
Tags:    

Similar News

-->