पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की तरफ से लगाई गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला किया सुरक्षित
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की तरफ से लगाई गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की तरफ से लगाई गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. उल्लेखनीय है कि चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चला था और इसके बाद उन्हें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई थी. इस पर ही दिल्ली हाईकोर्ट में ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से याचिका लगा कर कहा गया था कि मामले में उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई है और वो इससे ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं ऐसे में उन्हें जेल से रिहा किया जाए.
गौरतलब है कि 27 मई को आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर फैसला हुआ था. दिल्ली की स्पेशल सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई और पचास लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इतना ही नहीं, कोर्ट ने चौटाला की चार संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया था.
इससे पहले 14 जुलाई को याचिका पर सुनावाई के दौरान चौटाला के वकील अमित साहनी ने कहा था कि चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी लेकिन इससे ज्यादा समय तक वे जेल में रह चुके हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ऐसी ही याचिका पहले भी बेंच के सामने आ चुकी है.
इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था. दरअसल, ओम प्रकाश चौटाला ने सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. साथ ही 4 साल की जेल की सजा को निलंबित करने की भी मांग की है