दैनिक वेतनभोगियों के लिए कल्याणकारी कदम अपनाएं: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
राज्य में पिछले दो से तीन दशकों से काम कर रहे दिहाड़ी मजदूरों और ऐसे अन्य कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने के तरीके को बदलने के लिए एक आदेश में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने "कुछ समाजवादी कल्याणकारी कदम" समय पर अपनाने का आह्वान किया है।
बेंच ने राज्य से कोई रास्ता ढूंढने को भी कहा है, "ताकि एक आम आदमी को वास्तविक अर्थों में न्याय मिल सके"। मोटे अनुमान से पता चलता है कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या 20,000 से अधिक है।
न्यायमूर्ति संदीप मोदगिल ने कहा कि इतने लंबे समय तक इन कर्मचारियों की निरंतरता काम की उपलब्धता और जिन पदों पर वे काम कर रहे थे, उनके खिलाफ नियमित आधार पर लोगों को नियुक्त करने की आवश्यकता को दर्शाती है, जिसके बाद यह दावा सामने आया।
न्यायमूर्ति मौदगिल सेवाओं को नियमित करने या किसी न किसी कारण से नियमितीकरण के याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज करने वाले आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि अदालत में अक्सर ऐसी याचिकाएं आ रही थीं, जिनमें याचिकाकर्ता हरियाणा में एक ठेकेदार या 'कौशल रोजगार योजना' के माध्यम से आउटसोर्सिंग नीति के तहत तदर्थ आधार पर दैनिक वेतन भोगी, वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे।
मामले की आगे की सुनवाई 31 अगस्त को होगी.