अवैध निर्माण के लिए 1200 से अधिक परमिट देने पर पोरबंदर नगर पालिका की नगर योजना समिति को नोटिस

Update: 2022-09-30 12:18 GMT
अहमदाबाद, गुरुवार
गांधीनगर के नगर प्रशासन कार्यालय ने नगर नियोजन समिति के छह सदस्यों को शासन द्वारा किये गये विकास कार्यों की स्वीकृति के दिशा-निर्देशों की घोर अवहेलना करते हुए पोरबंदर नगर पालिका के क्षेत्रों में 1,200 से अधिक अवैध स्वीकृतियां देने पर फटकार लगाई है. उन्हें नगर नियोजन समिति के सदस्य के पद से क्यों न हटाया जाए, इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। गांधीनगर से भेजे गए पत्र में नगर नियोजन समिति के छह सदस्यों को भी उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी, यह स्वीकार करते हुए कि वे उन्हें दिए गए नोटिस की व्याख्या करने के लिए उपस्थित नहीं होने पर कोई अभ्यावेदन नहीं देना चाहते हैं। 26 सितंबर यह पत्र भेजा गया है।
यह नोटिस पोरबंदर नगर पालिका क्षेत्र में विकास के सामान्य नियमों की अनदेखी करते हुए नगर नियोजन समिति के अध्यक्ष कुशुभाई सवदासभाई बोखिरिया, सदस्य मधुबेन सतीश जोशी, गंगा नानजी कांकिया, लाभूबेन माधवजी मकवाना, हार्दिक मुकुंद लखानी और पयत अजय बापोदरा के नाम पर जारी किया गया है. गांधीनगर से उन्हें एक पत्र भेजा गया है जिसमें उन्हें यह बताने के लिए कहा गया है कि उनके खिलाफ गुजरात नगर निगम अधिनियम की धारा 37 के तहत कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, भले ही उन्होंने यह मंजूरी दे दी है क्योंकि उनके पास टाउन प्लानिंग कमेटी में बहुमत है। मालूम हो कि इस तरह से करीब 1200 स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं। यह मंजूरी नगर योजना समिति के अध्यक्ष केशुभाई सवदास बोखिरिया के हस्ताक्षर से दी गई है।
गुजरात नगर निर्माण शहरी विकास अधिनियम 1976 की धारा 6 के तहत गठित योजना समिति ने धारा 74 के तहत वर्णित शक्तियों और कार्यों के अनुसार, योजना समिति की बैठक में चुने गए उपरोक्त सभी सदस्यों ने इसके खिलाफ जाकर विकास की अनुमति दी है। नियम व प्रावधान तथा नगर नियोजक द्वारा दी गई रिपोर्ट की अनदेखी।
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