मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

छह माह पूर्व बोटाद पंथक की एक मंदबुद्धि महिला का अपहरण कर दुष्कर्म किए जाने पर हंगामा मच गया था।

Update: 2023-03-02 08:05 GMT

न्यूज़ क्रेडिट : sandesh.com

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। छह माह पूर्व बोटाद पंथक की एक मंदबुद्धि महिला का अपहरण कर दुष्कर्म किए जाने पर हंगामा मच गया था। जब मामला बोटाड के जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा था, तब अदालत ने व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

बोताड जिले के एक गांव में मौसी के घर में रहने वाली एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला 03 फरवरी, 2017 को धीरज देवमुरारी (निवास, केरल जिला अमरेली) गांव के बाहर सड़क पर मिली, उसे बहला फुसलाकर ले गई, उसका अपहरण कर लिया और अलग-अलग गांवों में उसके साथ बलात्कार किया। छह दिन... पीड़िता के परिजनों ने जब बोटाद जिले के थाने में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की. उक्त मामले की सुनवाई आज बोटाड की जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी कीर्तिदा आर. प्रजापति के दरबार में चल रहा है। सरकार ने 21 दस्तावेज पेश किए, 25 गवाहों की जांच की गई और लोक अभियोजक के.एम. मकवाना की दलीलों को स्वीकार करते हुए, जिला न्यायाधीश ने आरोपी धीरज मोहनदास देवमुरारी (निवास केरल, डी. लाठी, जी. अमरेली) को आईपीसी के तहत उत्तरदायी ठहराया। आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध के लिए 10 साल की कैद और पांच हजार का जुर्माना। धारा 376 के अपराध में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जबकि पीड़िता को सरकारी नियमानुसार मुआवजा देने का भी आदेश दिया था।
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