HC ने वडोदरा लव जिहाद मामले में प्राथमिकी रद्द करते हुए दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद शिकायत को किया खारिज
अहमदाबाद, 1 नवंबर 2022, मंगलवार
गुजरात उच्च न्यायालय ने वडोदरा में एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के के बीच लव जिहाद मामले में दर्ज पुलिस शिकायत (एफआईआर) को खारिज कर दिया है। दोनों पक्षों के समझौते पर पहुंचने के बाद अदालत के रिकॉर्ड पर इसकी सूचना दी गई थी। उच्च न्यायालय ने मुस्लिम युवक और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को इस आधार पर रद्द कर दिया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था।
वडोदरा में एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के के लव जिहाद मामले में निपटारे की सूचना हाईकोर्ट को दी गई
हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता नंबर 1 और प्रतिवादी नंबर 2 पति-पत्नी हैं। बाकी याचिकाकर्ता पति के परिवार-रिश्तेदार हैं। हालांकि वैवाहिक विवादों को लेकर पेश मामले में वडोदरा के गोत्री थाने में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल, एट्रोसिटीज एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. हालांकि बाद में दोनों पक्षों के घरवालों के बीच सुलह हो गई। इस बात की पुष्टि लड़की और उसके वकील ने भी की है और इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल किया गया है।
इस प्रकार, पक्षों के बीच समझौता होने के बाद, अब उच्च न्यायालय भी इसे स्वीकार करता है और इसलिए वर्तमान मामले में दर्ज प्राथमिकी और इससे जुड़ी किसी भी कार्यवाही को शून्य और शून्य घोषित किया जाता है और उच्च न्यायालय ने शिकायत को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि फरवरी 2021 में एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के की शादी हुई थी। बाद में जब लड़की को पता चला तो जून-2021 में उसके पति और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई.