गुजरात: गाय का मांस परोसने के आरोप में रेस्टोरेंट मालिक गिरफ्तार, सूरत में 60 किलो बीफ जब्त

Update: 2022-09-16 11:14 GMT
गुरुवार को एक रेस्टोरेंट मालिक को अपने ग्राहकों को मीट की जगह बीफ परोसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. कथित तौर पर, गुजरात के सूरत में दिल्ली दस्तरखवां नाम के उनके रेस्तरां से 60 किलो गाय का मांस भी जब्त किया गया था।
लालगेट थाने के हेड कांस्टेबल यजेंद्र दादूभाई ने कहा कि उन्हें 11 सितंबर को शिकायत मिली थी कि दिल्ली दस्तरखवां रेस्तरां में बीफ रखा जा रहा है और परोसा जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ रेस्तरां के परिसर की तलाशी ली और मांस के छह पैकेट मिले. प्रत्येक का वजन दस किलो था। सूरत पुलिस ने जब्त मांस को एफएसएल को भेजा, जिसमें पुष्टि हुई कि यह गाय का मांस है, जिसके बाद उन्होंने कल देर रात सरफराज मोहम्मद वजीरखान को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस बीफ सप्लाई करने वाले अंसार की तलाश कर रही है। गुजरात में गायों और संतानों का वध पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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