ईडी ने गुजरात की मंदीप इंडस्ट्रीज की 16 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 16 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है

Update: 2022-09-26 06:47 GMT
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनदीप इंडस्ट्रीज, राजकोट के खिलाफ एक मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 16 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है, अधिकारी ने सोमवार को कहा।
मंदीप इंडस्ट्रीज गुजरात के राजकोट में आशीष बी. तलाविया, किशोरभाई हरिभाई वैष्णानी, रामजीभाई एच. गजेरा, कल्पेश पी. तलाविया और भावेश तलाविया की पार्टनरशिप कंपनी है।
अधिकारी ने कहा कि कुर्की में प्लांट और मशीनरी के रूप में अचल संपत्तियां, कारखाने की भूमि और भवन, आवासीय फ्लैट और राजकोट में स्थित 16 करोड़ रुपये के भूखंड शामिल हैं।
ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), मुंबई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।
पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, यह पता चला कि मंदीप इंडस्ट्रीज ने धोखाधड़ी के तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ऋण चुकाने में चूक की, जिससे बैंक को 44.64 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान हुआ।
तदनुसार, ईडी ने जांच की, जिसमें पता चला कि उक्त कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रही थी और धन को विभिन्न काल्पनिक संस्थाओं और फर्म के भागीदारों के व्यक्तिगत खातों में भी भेज दिया। डायवर्टेड फंड का एक हिस्सा अचल संपत्तियों की खरीद के लिए भी इस्तेमाल किया गया था।
मामले में आगे की जांच जारी है।
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