भिलाई। परिवार से अलग करने के लिए एक महिला के ससुराल वालों को उसकी आपत्तिजनक फोटो व वीडियो भेजने वाले आरोपित के खिलाफ नेवई पुलिस ने आइटी एक्ट और फोन पर धमकाने की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि रिसाली निवासी 39 वर्षीय महिला की शिकायत पर महाराष्ट्र निवासी पराग बैरागढ़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपित, पीड़िता के भाई का दोस्त है।
शादी के पहले से उसकी आरोपित से पहचान थी। शादी के बाद जब वो भिलाई आई तो आरोपित ने फेसबुक पर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद दोनों के बीच फिर से बातें शुरू हो गई। इसके बाद दोनों के बीच वीडियो काल भी हुए। इसी दौरान आरोपित ने पीड़िता की वीडियो रिकार्डिंग कर ली और फोटो खींच ली।
उन फोटो के आधार पर आरोपित, पीड़िता को अपना ससुराल छोड़ने के लिए उस पर दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने आरोपित का मोबाइल नंबर ब्लाक किया तो आरोपित ने उसके ससुराल वालों के नंबर पर उसकी फोटो और वीडियो को वायरल कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने नेवई थाना पहुंचकर आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।