शिक्षक पदोन्नति पोस्टिंग संसोधन मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई जारी
छग
जशपुर। सरगुजा संभाग में सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक और शिक्षक पदोन्नति पोस्टिंग संसोधन मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई जारी है. प्रमोशन संसोधन अनियमितता मामले में अभी हाल ही में सरगुजा जेडी को राज्य सरकार ने निलंबित किया गया है. अब स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शाला में एक प्रधान पाठक के पद पर 23 स्कूलों के दो प्रधान पाठक की नियुक्ति कर दी गई थी. जिस पर जशपुर कलेक्टर ने जांच समिति गठित कर उक्त मामले की जांच कराई थीं. जांच में भारी अनियमितता के बाद अब तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी के ऊपर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई के लिए अनुशंसा की है. साथ ही समिति के सदस्य रहे जशपुर BEO एम जेड सिद्धिकी को BEO पद से हटाकर शासकीय बालक उच्च माध्यमिक शाला आरा के रिक्त पद पदस्थ किया गया है.
सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला से प्राधान पाठक के पदोन्नति में की गई अनियमितता की जिला स्तरीय जांच कमेटी गठित कर जांच कराया गया. जांच प्रतिवेदन और दस्तावेज, आवश्यक कार्रवाई के लिए इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है. जांच प्रतिवेदन 23 मार्च 2023 के निष्कर्ष अनुसार सहायक शिक्षक से प्राधान पाठक में पदोन्नति के बाद पदस्थापना और संसोधन पदस्थापना में भारी अनियमितता किया जाना प्रदर्शित होना पाया गया है. लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक पदोन्नति 2022/262 नया रायपुर द्वारा जारी निर्देश के बिंदु क्रमांक 01 में स्पष्ट उल्लेख है कि पदांकन शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर ही किया जाना निर्देशित है. लेकिन समिति द्वारा उक्त निर्देश का पालन न करते हुए 23 विद्यालय में डबल पदस्थापना जानबुझ कर भारी अनियमितता किया गया है. सहायक शिक्षक पदोन्न्ति अनियमितता मामले में समिति के अध्यक्ष रहे मधुलिका तिवारी को तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी कोंडागांव का कृत्य छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है. अतः मधुलिका तिवारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है.