कोरबा। कोरबा बांकीमोंगरा पुलिस द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया व मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रोहित कुमार कर्ष पिता स्व. दशरथ कर्ष उम्र 55 साल साकिन बल्गी थाना बांकीमोंगरा का जो एसईसीएल बल्गी वर्कशॉप में सुरक्षा प्रहरी है थाना बांकीमोंगरा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 05.01. 2023 के शाम करीबन 06:10 बजे यह अपनी अन्य सुरक्षाकर्मी साथियों केशव प्रसाद केंवट, गनपतराम केंवट, मोहनलाल जायसवाल, हरिनाम सिंह कंवर, दुबराज सिंह के पास बलगी वर्कशॉप में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात था कि उसी समय कपाटमुड़ा गांव तरफ बाउण्ड्री के तरफ आवाज आने पर वाचिंग टावर पर चढ़कर देखने पर 4-5 व्यक्ति खड़े दिखे जिन्हें यहां पर क्यों घूम रहे हो कहने पर वे लोग इसे तथा इसके अन्य साथियों को अश्लील मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिये जान से मारने की धमकी दिये तथा हाथ मुक्का डण्डा एवं गुलेल से मारपीट किये और चोरी एवं लूट करके लोहा को इकट्ठा कर रहे थे।
जिसे पुलिस आया है कहने पर लोहा को छोड़कर भाग गये कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 04/2023 धारा 294, 323, 324, 506, 395 भादवि कायम कर विवेचना की गई विवेचना के दौरान आरोपी किशन पटेल के द्वारा घटना में प्रयुक्त गुलेल पेश करने पर जप्त कर पुलिस कब्जे लिया गया आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने से आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय कटघोरा के न्यायालय पेश किया गया एवं माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आरोपी को जेल वारंट प्रदान किये जिसे कटघोरा जेल में दाखिल किया गया है अन्य आरोपियों की तलाश जारी है । पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा यू. उदय किरण (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक वर्मा (रा.पु.से) एवं नगर पुलिस अधीक्षक महादेय दर्री रॉबिन्सन गुड़िया (भा.पु.से.) के द्वारा चोरी, लूट, डकैती, हत्या जैसे गंभीर अपराध के अपराधियों को गिरफ्तार कर शीघ्र निराकरण करने हेतु निर्देशित किये जाने पर थाना प्रभारी बांकीमोंगरा निरीक्षक चमनलाल सिन्हा के मार्गदर्शन में उक्त प्रकरण के आरोपी की गिरफ्तार कर जेल भेजने में उनि माधव तिवारी, आर 700 रोहित राठौर, आर. 570 बलबीर यादव, आर. 90 रामशरण यादव एवं आर. 856 रामेश्वर यादव की भूमिका सराहनीय रही।