महासमुन्द। शासन के निर्देशानुसार कृषकों के हित में कृषि विभाग की ओर से राज्य स्तरीय उर्वरक, बीज, कीटनाशी उड़नदस्ता दल के सदस्य जगतजननी यादव सहायक संचालक कृषि संचालनालय रायपुर व जिले से अमित कुमार मोहंती सहायक संचालक कृषि, कीटनाशी निरीक्षक आमाकोनी उमेश चन्द्राकर, कीटनाशी निरीक्षक बागबाहरा जी.पी. शरणागत व कार्यालयीन शाखा निर्वाही ओमप्रकाश चन्द्राकर द्वारा शुक्रवार को बागबाहरा विकासखंड के ग्राम भीमखोज के मेसर्स किसान बीज भंडार व हरि कृषि केन्द्र बागबाहरा एवं गीतांजलि कृषि केन्द्र तेन्दुकोना का निरीक्षण किया गया।
ग्राम भीमखोज के मेसर्स किसान बीज भंडार द्वारा कीटनाशी बिल बुक के निरीक्षण में कृषकों को कीटनाशक दवाओं के विक्रय पश्चात दिये जाने वाले बिल में निर्माण तिथि व अवसान तिथि का उल्लेख नही होना पाया गया। उक्त दोनों कृषि केन्द्रों में विक्रय व भंडारण स्थल में सभी प्रकार के स्कंध पंजी संधारण, मूल्य सूची, बिल बुक, बीज, कीटनाशक एवं उर्वरक लाइसेंस के मूल प्रतियों स्रोत प्रमाण पत्र तथा पौस मशीन का अवलोकन किया गया। हरि कृषि केन्द्र के उर्वरक भंडार गृह में उर्वरकों का स्कंध मिलान किया गया, स्कंध पंजी के निरीक्षण में आज दिनांक तक की एन्ट्री अधूरी पायी गयी एवं स्कंध में अंतर पाया गया, जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन है। हरि कृषि केन्द्र बागबाहरा द्वारा कीटनाशी स्रोत प्रमाण पत्र जुड़वाना नही पाया गया एवं अवसान तिथि के समाप्ति के पश्चात दवाईयां पायी गयी, जिसकों सीज कर जब्ती नामा बनाया गया, जो कि कीटनाशी नियम 1971 का उल्लंघन है।
इसी प्रकार से बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम तेन्दुकोना के गीतांजली बीज भंडार में भी निरीक्षण किया गया। संचालनकर्ता द्वारा सभी प्रकार के पंजियों का संधारण सही करना पाया गया। पास मशीन में भी स्कंध की मात्रा सही पायी गयी। उक्त फर्म द्वारा कृषकों को विक्रय बिल में निर्माण तिथि व अवसान तिथि भी अंकित कर प्रस्तुत किया जा रहा है। किसान बीज भंडार भीमखोज व हरि कृषि केन्द्र बागबाहरा को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए 3 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया है, जवाब समयावधि में प्रस्तुत नही करने एवं जवाब संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में उर्वरक व कीटनाशी अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप ने अवगत कराया कि जिले में इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।