अंबिकापुर। ग्यारहवीं में पढ़ रही छात्रा को प्रैक्टिकल में कम नंबर आने के बाद उसे प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर आने के लिए कोचिंग के बहाने छात्रा को बुलाकर शिक्षक के द्वारा छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने 3 साल का सश्रम कारावास की सजा और 1 लाख की प्रतिकार पीडि़ता को देने की सुनाई है। दरअसल, पीडि़ता कक्षा 11वीं की छात्रा हैं, जो कि प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर नहीं आने की वजह से पढ़ाई करने के लिए अपनी सहेली के साथ शिक्षक इनयात उल्लाह के कोचिंग गई हुई थी। जिसके बाद शिक्षक ने सहेली को बाहर भेजकर छात्रा का हाथ-पैर बांधकर उसके साथ छेड़छाड़ की। पीडि़ता ने अपने परिजनों को इन सारी बातों की जानकारी दी। परिजनों ने तत्काल इसकी शिकायत पुलिस थाने में की थी। लगभग 4 साल बाद आरोपी को सजा दी गई और मामले की सुनवाई के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 354 के तहत 3 वर्ष की सश्रम सजा और 1 लाख की प्रतिकार पीडि़ता को देने की सजा सुनाई है।