रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है। इसी तारतम्य में दिनांक 06.09.2023 की दरम्यानी रात्रि एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि चारपहिया वाहन में सवार कुछ व्यक्ति वाहन में शराब रखे है तथा उसे लेकर टाटीबंध से हीरापुर की ओर जा रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम जय प्रकाश बढ़ई एवं नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक मयंक गुर्जर (भा.पु.से.) द्वारा थाना प्रभारी कबीर नगर आकाश शुक्ला (भा.पु.से.) तथा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को सूचना की तस्दीक कर आरोपियों को शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना कबीरनगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा वाहन एवं वाहन में सवार व्यक्तियों को पकड़ने हेतु क्षेत्र में नाकेबंदी करने के साथ ही वाहनों में पेट्रोलिंग कर पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा थाना कबीरनगर क्षेत्रांतर्गत हीरापुर स्थित राम जानकी मंदिर पास मुखबीर द्वारा बताये चारपहिया वाहन को आता देख वाहन को रोकवाने का प्रयास करने पर वाहन चालक वाहन को और अधिक तेजी से चलाकर भाग रहे थे। जिस पर टीम के सदस्यो द्वारा वाहन का पीछा कर वाहन को रूकवाया गया। वाहन में 02 व्यक्ति सवार थे जिन्होने पूछताछ में अपना नाम मुकेश कुमार शाह एवं पवन शाह निवासी हीरापुर रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने व परिवहन करने के संबंध में दोनो से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध रूप से रखे 192 पौवा तथा 14 बॉटल अंग्रेजी शराब तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त 01 नग चारपहिया वाहन स्कॉर्पियो क्रमांक सी जी/04/एल डब्ल्यू/7626 जुमला कीमती लगभग 8,40,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना कबीरनगर में अपराध क्रमांक 163/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी-
01. मुकेश कुमार शाह पिता स्व. आदया प्रसाद शाह उम्र 48 वर्ष निवासी वीर सावरकर नगर ईडब्ल्यूएस 668 हीरापुर थाना कबीर नगर रायपुर।
02. पवन शाह पिता मुकेश कुमार शाह उम्र 22 वर्ष निवासी वीर सावरकर नगर ईडब्ल्यूएस 668 हीरापुर थाना कबीर नगर रायपुर।